विभाग का अजीबोगरीब नियम, पेंशन लेने से वंचित हो रहे बुजुर्ग

उत्तराखंड

हल्‍द्वानी। सरकार ने वृद्धावस्‍था पेंशन 60 साल या इससे अधिक उम्र के दंपती को देने का फैसला किया है लेकिन इसमें अजीबोगरीब नियम के चलते धरातल पर इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि विभाग का कहना है कि संबंधित जीओ को संशोधित करने के लिए भेजा गया है। पर तब तक सैकड़ों लोग वृद्धावस्‍था पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।

क्रिकेट टीम बनाकर पहाड़ का एक और युवा बना लखपति

आईए जानते हैं किस पात्रता ने बुढ़ापे के सहारे यानी पेंशन पर डाका डाल दिया है। दरअसल जो नया नियम हैं उसमें कहा गया है कि प्रार्थी की आयु 60 साल या उससे अधिक हो लेकिन उसका पुत्र या पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु का न हो। तो समझते हैं कि यह नियम कैसे रोक रहा है बुजुर्गों को पेंशन लेने के हक से।

समझें गणित जो बन रहा वृद्वस्‍था पेंशन में रोड़ा

समाज में शादी करने की आदर्श आयु को वर्तमान के हिसाब से 30 साल भी माना जाए तो एक साल बाद विवाहित व्‍यक्ति पिता बन जाता है जबकि बुजुर्ग पेंशन का लाभ वही व्‍यक्ति ले सकता जिसकी उम्र 60 साल हो या अधिक हो और उसकी संतान 20 साल से अधिक न हो। तो इस हिसाब से व्‍यक्ति का बेटा तो 51 साल में ही 20 वर्ष का हो जाएगा। 99 फीसदी केसों में 60 वर्ष के व्‍यक्ति का पुत्र 20 सााल से ज्‍यादा का ही होगा। अब अधिकारी और सरकार ही बताए कि इस नियम से कोई पेंशन ले सकता है क्‍या

वृद्धावस्था पेंशन  की पात्रता

•लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
• लाभार्थी बी0पी0एल0 परिवार का हो अथवा उसकी मसिक आय रु.4000/- तक हो।
• अभ्यर्थी के कोई पुत्र/पौत्र यदि 20 वर्ष से अधिक आयु के हो किन्तु गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हो तो ऐसे अभ्यर्थी पेंशन से वंचित नही किया जाएगा।
• गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के समस्त अभ्यर्थी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में पात्र होंगे।
• 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्धजन जो बी.पी.एल.चयनित परिवार के सदस्य न हों उन्हें पेंशन की पूरी धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।

साल 2021-22 के आंकड़ों में समझें पेंशनर्स का ब्‍योरा

पेंशन योजना पात्र पेंशनर (वर्तमान में) कुल प्रोसेस्ड पेंशनर (अंतिम क़िस्त में) पेंशन राशि ( करोड़ में)
विधवा पेंशन 193846 190770 85.64
किसान पेंशन 27087 26852 10.81
दिव्यांग पेंशन 75908 75037 34.26
वृद्धावस्था पेंशन 466170 461203 207.24

विभाग की वेबसाइट से जानकारी लेने के लिए यहां जाएं-click here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *